पाकुड़ संवाददाता
पाकुड़: पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे मार्च माह में किये गए कार्यो की समीक्षा के उपरांत सभी थाना, ओपी प्रभारी, संबंधित शाखा प्रभारी को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया। माह मार्च 2024 में कुल 94 प्रतिवेदित कांड के अपेक्षा 96 कांड का निष्पादन किया गया। सभी लंबित कांडो का विस्तृत समीक्षोप्रांत कांडो का त्वरित निष्पादन करते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।सभी पुलिस उपाधीक्षक पुलिस निरीक्षक प्रभाग को लंबित सभी पर्वेक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया। अवैध कोयला, बालु, पत्थर का उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक प्रभाग, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। दागी पंजी, गुंडा पंजी में अंकित सभी अपराधकर्मियों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया गया। लोकसभा निर्वाचन, ईद, रामनवमी पर्व को शांति एवं सौहार्द रूप से मनाने हेतु थाना क्षेत्र के उपद्रवियों, आदतन शरारती तत्वों, सक्रिय अपराधियों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त निरोधात्मक कारवाई करने का निर्देश दिया गया। लूट, डकैती, चोरी, छिनतई जैसे घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने एवं पेट्रोलिंग पार्टी को भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया गया। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर सभी थाना प्रभारी को अपने स्तर से विशेष अभियान चलाकर लंबित स्थाई वारंटियों का भौतिक सत्यापन कर बुझारत करने एवं अन्य लंबित वारंट की कुल संख्या 116 को एक सप्ताह के अंदर घटाकर 50 से नीचे करने का निर्देश दिया गया। परिवाद पत्र, पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित समय के अंदर करने का निर्देश दिया गया। डायल -112 द्वारा प्राप्त शिकायत पर संबंधित थाना के पेट्रोलिंग पार्टी को त्वरित घटना स्थल पर भेजकर प्राप्त शिकायत का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ जिला अन्तर्गत स्थापित अंतरराज्य, अंतरजिला चेकपोस्टों से प्रवेश करने वाले सभी छोटी बड़ी वाहनो का सघन जांच करने का आदेश दिया गया।अवैध शराब के निर्माण, बिक्री के विरूद्ध अभियान चलाकर इसपर पूर्णतः रोक लगाने हेतु निर्देश दिया गया।आगामी ईद एवं रामनवमी पर्व के मद्देनजर शान्ति समिति की बैठक करने, जुलूस के मार्गों, सभी धार्मिक स्थलों का भौतिक सत्यापन कर संवदेनशील स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति कर विधि व्यवस्था संधारण करने का आदेश दिया गया।